PMAY2.0
लक्षित समूह
शहरी (पीएमएवाय-यू)
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), कम आय वर्ग (एलआईजी), और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी)
ग्रामीण (पीएमएवाय-जी)
वे परिवार जिनके पास पक्का घर नहीं है या जो कच्चे/झोपड़ी जैसे जीर्ण-शीर्ण घरों में रहते हैं
पात्रता
- ईडब्ल्यूएस - ₹3 लाख तक की वार्षिक आय.
- एलआईजी - ₹3-6 लाख के बीच वार्षिक आय.
- एमआईजी - ₹6-9 लाख के बीच वार्षिक आय.
- परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए
- स्कीम के तहत निर्मित/प्राप्त/खरीदे गए घर परिवार की महिला मुखिया के नाम होने चाहिए या पुरुष मुखिया और उनकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होने चाहिए. जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न हो, तो केवल उन मामलों में घर परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है
पीएमएवाय 2.0
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पीएमएवाय 2.0 स्कीम हाउसिंग चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है, जिसका लक्ष्य किफायती कीमत पर सभी लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराना है. चाहे आप घर के मालिक हों या अस्थायी किराए के विकल्पों की तलाश कर रहे हों, यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न रह जाए.
अधिक जानकारी के लिए आप https://pmaymis.gov.in/, https://pmay-urban.gov.in/ या https://pmayuclap.gov.in/ पर जा सकते हैं.
क्विक लिंक
मौजूदा पीएनबी हाउसिंग कस्टमर पीएमएवाय 2.0 सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं - यहां अप्लाई करें