पीएनबी हाउसिंग

चेक ट्रंकेशन सिस्टम

'सीटीएस 2010' के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी'

प्रिय ग्राहक,
 कृपया ध्यान दें कि आरबीआई ने सभी बैंकों को उन सभी इंस्ट्रूमेंट (चेक) को अस्वीकार करने का निर्देश दिया है, जो अगस्त 2013 से प्रभावी 'सीटीएस 2010' (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) मानक का अनुपालन नहीं करते हैं. आरबीआई सर्कुलर की तारीख 3 सितंबर, 2012
जिन कस्टमर्स ने 'सीटीएस 2010' के अनुसार इंस्ट्रूमेंट जमा नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी बैंक की ब्रांच में जाएं और 'सीटीएस 2010' के अनुसार चेक प्राप्त करें. 'सीटीएस 2010' के अनुपालन के लिए आपके द्वारा जारी किए गए और 31 जुलाई, 2013 के बाद देय सभी पोस्ट-डेटेड चेक को नए चेक से बदलना होगा’. 31 जुलाई, 2013 से पहले ऐसा न करने से चेक अमान्य हो जाएगा, जिसके बाद चेक अमान्य शुल्क लगेगा और आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित होगा.
हमारा सुझाव है कि आप नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट सबमिट करके ईसीएस सुविधा का लाभ उठाएं:
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    3 हस्ताक्षरित ओरिजिनल ईसीएस मैंडेट फॉर्म

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    1 कैंसल किए गए 'सीटीएस 2010' कंप्लायंट चेक की हस्ताक्षरित कॉपी (रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक) ;

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    3 प्री ईएमआई/ईएमआई 'सीटीएस2010' कम्प्लायंट चेक (ईसीएस ऐक्टिवेट होने तक, ईएमआई कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा)

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    2 सिक्योरिटी 'सीटीएस 2010' कम्प्लायंट चेक

ईसीएस मैंडेट फॉर्म और चेक सबमिशन फॉर्म की कॉपी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करें. आपसे अनुरोध है कि आप ईसीएस मैंडेट फॉर्म भरें, अपने बैंकर से मैंडेट फॉर्म अटेस्ट कराएं और इसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ब्रांच में चेक सबमिशन फॉर्म से जुड़े चेक के साथ सबमिट करें.
सीटीएस-2010 के अनुसार इंस्ट्रूमेंट जमा नहीं करने वाले सभी कस्टमर को सीटीएस-2010 के अनुसार नए इंस्ट्रूमेंट सबमिट करने के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लेटर, ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया गया है
किसी भी सहायता के लिए, आप उस ब्रांच को कॉल कर सकते हैं जहां आपने लोन लिया है. हमारे ब्रांच लोकेटर के लिए यहां क्लिक करें.
ईसीएस मैंडेट फॉर्म और चेक सबमिशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक:
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ECS मैंडेट फॉर्म
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चेक सबमिशन फॉर्म